ITR Refund Status: अगल-बगल सबका आ गया, अपना अटक गया ITR रिफंड? सोचते नहीं रहें, ऐसे कर लें चेक

ITR Refund Status: आयकर विभाग ने टैक्स रिफंड प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अब टैक्सपेयर्स को कुछ घंटों में रिफंड िल रहा है। अगर आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो उसका स्टेटस आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।


ITR Refund Status: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इस बार तमाम आईटीआर फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। इसी वजह से ITR Filing की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। इस बीच कई लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और अब वह अपने रिफंड (ITR Refund) का इंतजार कर रहे हैं।. अब लोग ये जानना चाहते हैं कि रिफंड कब तक आएगा? बता दें कि इसकी कोई एक तय तारीख तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहे तो खुद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को अपने आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आईटीआर रिफंड को ट्रैक करने की सुविधा मुहैया कराई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड ट्रैक करने के लिए दो तरीके बताए हैं। पहला इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर और दूसरा रिफंड बैंकर एनएसडीएल (अब प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज) की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। विभाग के मुताबिक, सबसे अपडेटेड जानकारी आमतौर पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ही मिलती है।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका

1 – सबसे पहले incometax.gov.in पर विजिट करें।

2 – ‘Login’ पर क्लिक करें और PAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।

3 – फिर ‘e-File’ > ‘Income Tax Returns’ > ‘View Filed Returns’ पर जाएं।

4 – असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें।

5 – फिर ‘View Details’ पर क्लिक करके ITR स्टेटस देखें ।

6 – ‘Refund Status’ सेक्शन में जाकर पता करें कि रिफंड जारी हुआ है, प्रोसेस में है या गलत बैंक डिटेल्स के कारण फेल हो गया है।

रिफंड जारी हो गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं

बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक, कई मामलों में, बैंक खाते के सत्यापन संबंधी समस्याओं के कारण रिफंड में देरी होती है या यह विफल हो जाता है। सीबीडीटी करदाताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह देता है कि रिफंड प्राप्त करने के लिए दिया गया बैंक खाता प्री-वैलिडेटेड , PAN से लिंक और ECS (Electronic Clearing Service) के लिए एक्टिव होना चाहिए। अगर रिफंड प्रोसेस हो गया है लेकिन खाते में नहीं आया, तो पोर्टल पर जाकर ‘Refund Reissue Request’ डाल सकते हैं।

कब आता है टैक्स रिफंड?

आयकर रिफंड की राशि आमतौर पर ई-वेरिफिकेशन के 4 से 5 हफ्तों के भीतर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह जरूरी है कि आप अपने बैंक खाते को पैन कार्ड जैसे यूनिक आइडेंटिफायर से प्री-वैलिडेट करवा लें, जिससे वित्तीय लेनदेन पूरी तरह सुरक्षित रहें। रिफंड क्रेडिट होने या किसी तकनीकी कारण से देरी होने पर विभाग ईमेल और SMS भेजता है। इसलिए ई-फाइलिंग प्रोफाइल में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट रखें।

NSDL पोर्टल से रिफंड स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

1 – NSDL की वेबसाइट tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html पर जाएं।

2 – अपना पैन नंबर डालें, असेसमेंट ईयर चुनें और कैप्चा भरें।

3 – “Proceed” पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आपको रिफंड से जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी।

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