Birth Certificate अगर आपको भी बनवाना है बर्थ सर्टिफिकेट या करवाना है कोई बदलाव, तो जानें क्या है आखिरी तारीख

Birth Certificate Deadline: हमारे पास कई तरह के दस्तावेज होते हैं जैसे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि। इन दस्तावेजों की जरूरत हमें अलग-अलग कामों के लिए पड़ती रहती है। इसमें सरकारी और गैर-सरकारी जैसे कई अन्य काम शामिल हैं। वहीं, अगर ये दस्तावेज न हो तो हमारे कई काम अटक भी जाते हैं। जैसे, जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट को ही ले लीजिए।

ये दस्तावेज बेहद जरूरी दस्तावेज होता है और इसकी जरूरत स्कूल में दाखिला लेने के अलावा भी कई कामों में पड़ती है। ऐसे में अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है या इसमें आपको कोई बदलाव करवाना हैं, तो फिर आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने से लेकर इसे अपडेट करवाने तक की डेडलाइन सरकार द्वारा जारी कर दी है। तो चलिए जानते हैं ये तारीख क्या है…

क्या-क्या काम करवा सकते हैं?

  • अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप इसे बनवा सकते हैं
  • अगर आपके जन्म प्रमाण पत्र में कोई गलती है जैसे, नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय आदि। ऐसे में आप इसे भी बदलवा सकते हैं
  • आप ये दोनों काम सरकार द्वारा जारी की नई डेडलाइन के भीतर ही करवा सकते हैं

ये है नई डेडलाइन

  • अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या इसमें कोई बदलाव करवाना है तो इसके लिए भारत सरकार की तरफ से नई डेडलाइन जारी की गई है। अब नई तारीख 27 अप्रैल 2026 है यानी इस तारीख तक आप ये काम करवा सकते हैं, लेकिन इस तारीख के बाद अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो आप उसे ठीक नहीं करवा पाएंगे। साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट के नए आवेदन भी 27 अप्रैल 2026 के बाद नहीं लिए जाएंगे।

ये थी पुरानी तारीख, नियम भी जानें

  • जहां अब नई तारीख 27 अप्रैल 2026 दे दी गई है तो वहीं इससे पहले ये आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी
  • पहले बर्थ सर्टिफिकेट जन्म के 15 साल बाद तक बनवाया जा सकता था, लेकिन अब 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।

ऐसे बनवा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट

  • अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट dc.crsorgi.gov.in/crs पर जाना है जिसके बाद आप यहां रजिस्टर करके आवेदन कर सकते हैं
  • अगर आपकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है तो आपको नगर निगम कार्यालय या संबंधित ऑफिस जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके अलावा आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव करना होगा तो ये काम भी ऑफलाइन होगा।

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